
महाराष्ट्र मे सरकार द्वार2024मे विधानसभा विधेयक क्रमांक 33,महाराष्ट्र विषेश जनसुरक्षा विधेयक कायदा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य पर गदा आ सकती है,ईस विधेयक के विरुद्ध जन आक्रोश फैला हूवा है , क्यो की ईस विधयक से अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य के साथ,संघटना के विविक्षीत बेकायदेशिर कृत्य को प्रतिबंध लगाया जायेगा!यह अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यपर मर्यादा लगाने की कोशिश की जा रही है, भारतीय’संविधान’अनुछेद 19 दिये हूवे अधिकार का हणन करनेवाला है,यह विधेयक अत्यंत व्यापक,अस्पष्ट भाषा का वापर करते हूवे,अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, संघटन, संस्था,पर सिधे,सिधे निर्बंध लगाने कठोर कार्यवाही की पुरजोर कोशिश की जा रही है, ईसका उपयोग राजकीय,सामाजिक,विचारशक्ती के अनुरुप दडपशाही करने,कीया जा सकता है, याद हो अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य कीसीभी देश खासियत होती है,पर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य पर गदा,निर्बंध लगाना ‘लोकतंत्र’तथा नारिकोंके अधिकार का अवमान,हणन ही है.






